पीएफआई के कथित सदस्यों की गिरफ्तारी पर सरकार से जवाब-तलब

By भाषा | Updated: January 6, 2021 20:05 IST2021-01-06T20:05:45+5:302021-01-06T20:05:45+5:30

Calls to government on arrest of alleged members of PFI | पीएफआई के कथित सदस्यों की गिरफ्तारी पर सरकार से जवाब-तलब

पीएफआई के कथित सदस्यों की गिरफ्तारी पर सरकार से जवाब-तलब

प्रयागराज, छह जनवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई के कथित तीन सदस्यों की याचिका पर केंद्र और प्रदेश सरकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को मंगलवार को कहा।

पीएफआई के इन कथित सदस्यों को पिछले साल पांच अक्तूबर को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती के परिजनों से मिलने हाथरस जा रहे थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ये लोग हाथरस की घटना का अनुचित लाभ लेने और कानून- व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के साथ ही प्रदेश में जातिगत दंगे भड़काने के इरादे से हाथरस जा रहे थे।

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने मुजफ्फरनगर के अतीक उर रहमान, बहराइच के मसूद और रामपुर के आलम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोप लगाया था कि इन तीनों का पीएफआई की विद्यार्थी शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) से संबंध है।

जेल से रिहाई की मांग करते हुए इन याचिकाकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी है और इस आदेश को गैर कानूनी बताया है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी, 2021 तय की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Calls to government on arrest of alleged members of PFI

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे