शारदा चिट फंड मामला: राजीव कुमार को मिली राहत, कोलकाता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2019 12:35 PM2019-10-01T12:35:06+5:302019-10-01T12:35:06+5:30
इससे पहले अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सोमवार को पूरी कर ली थी।
कोलकता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राहत देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने शारदा चिंट फंड घोटाला मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। राजीव कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई थी।
सीबीआई के वकील वाई जे दस्तूर ने न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की गुप्ता की पीठ के सामने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। सीबीआई वकील की दलील पूरी होने के बाद बंद कमरे में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी।
कुमार के वकीलों ने पीठ के समक्ष गुरुवार को याचिका के समर्थन में अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। उनके वकीलों ने मामले में बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसपर 25 सितंबर को अदालत ने सहमति प्रकट की थी।
इससे पूर्व अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड मामले में एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कुमार को कई नोटिस भेजे थे। वर्तमान में कुमार पश्चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं।