कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील द्वारा जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से हटाने के लिए दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 8 फरवरी को वकील रामप्रसाद सरकार द्वारा दायर याचिका में धनखड़ को हटाने के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि धनखड़ भाजपा के मुखपत्र के रूप में काम कर रहे हैं।
अपनी याचिका में सरकार ने कहा था कि धनखड़ राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि धनखड़ "संविधान के उल्लंघन" में राज्य मंत्रिपरिषद को दरकिनार कर रहे थे और अधिकारियों को सीधे निर्देशित कर रहे थे।
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वर्तमान राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों की सेवा कर रहे हैं। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से कई मुद्दों पर टीएमसी सरकार के साथ लगातार टकराव हुआ है। वहीं, उन्होंने 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी से सप्ताह के दौरान राजभवन में उनसे मिलने का आग्रह किया था, ताकि "संवैधानिक गतिरोध" को रोकने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की जा सके।