Bulli Bai App Case: दिल्ली की अदालत ने मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका को किया खारिज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 30, 2022 16:00 IST2022-01-30T15:58:05+5:302022-01-30T16:00:43+5:30

आरोपी नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जज ने कहा, "अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए, मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है और उसी के अनुसार है, याचिका को बर्खास्त कर दिया।"

Bulli Bai App Case Delhi court rejects bail plea of ‘Bulli Bai’ app creator Niraj Bishnoi | Bulli Bai App Case: दिल्ली की अदालत ने मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका को किया खारिज

Bulli Bai App Case: दिल्ली की अदालत ने मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका को किया खारिज

Highlightsअदालत ने अपराध की प्रकृति को बताया गंभीरसांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का बताया प्रयास

दिल्ली की एक अदालत ने 'बुल्ली बाई' ऐप के कथित निर्माता नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा एक विशेष समुदाय की विभिन्न महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के लिए टारगेट किया गया है, जो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए, मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है और उसी के अनुसार है, याचिका को बर्खास्त कर दिया।" उन्होंने कहा कि इस मामले में, एक विशेष समुदाय की लगभग 100 महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा टारगेट किया गया है।

अदालत ने कहा, "इस कृत्य का निश्चित रूप से उस समाज के सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, जहां प्राचीन काल से महिला को देवी माना गया है और उन्हें अपमानित करने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय से जोरदार प्रतिरोध को आमंत्रित करने वाला है।" 

अदालत ने कहा, "आवेदक आरोपी के कृत्य को किसी भी सभ्य समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ने अपने कृत्य के जरिए सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया है। 

बता दें कि बुल्ली बाई ऐप मामले में नीरज को दिल्ली पुलिस के द्वारा असम से गिरफ्तार किया गया है। वह असम के जोरहाट का रहने वाला है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल में बीटेक (कंप्यूटर साइंस) का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान, नीरज बिश्नोई ने खुलासा किया कि ऐप को नवंबर 2021 में विकसित किया गया था और दिसंबर'21 में अपडेट किया गया था। नीरज ने बताया कि उसने ऐप के बारे में बात करने के लिए एक और ट्विटर अकाउंट बनाया है। 

Web Title: Bulli Bai App Case Delhi court rejects bail plea of ‘Bulli Bai’ app creator Niraj Bishnoi

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