पिछले कई दिनों से आर्थिक सुस्ती और महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स समेत हर तबके को बजट से काफी उम्मीदें हैं। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा 'नयी सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा'।
कैसे मिलेगी नई छूट?
नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक होगी। अगर किसी करदाता को नए टैक्स स्लैब का लाभ लेना है तो उन्हें पहले उन छूट को छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक मिलती आ रही है। पहले बीमा, निवेश, घर का किराया और बच्चों की स्कूल फीस जैसे 70 मामलों में छूट मिलती हैं। करदाता या तो छूट लेंगे या नए टैक्स स्लैब का लाभ।
ये हैं नई टैक्स स्लैब-
इसके साथ ही कॉरपोरेट कंपनियों के लिए टैक्स 15 फीसदी कर दिया गया है। इस कारण हमें बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ है। हमें भरोसा है कि इससे नई नौकरियां मिलेगी। टैक्स का कलेकश्न कई गुना ज्यादा फायदा के साथ लोगों तक ही पहुंचता है।