Budget 2019: अमीरों को झटका, 2 से 5 करोड़ सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी, 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 5, 2019 01:11 PM2019-07-05T13:11:56+5:302019-07-05T13:11:56+5:30

मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है। अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। 

Budget 2019: For those earning 2 to 5 million annually, earning more than 3 per cent, more than 5 million rupees, 7 per cent additional tax | Budget 2019: अमीरों को झटका, 2 से 5 करोड़ सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी, 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स

हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है।

Highlightsअगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगासालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे। ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पेश किया। मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है। अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। 

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे। ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

 वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। 

हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।

Web Title: Budget 2019: For those earning 2 to 5 million annually, earning more than 3 per cent, more than 5 million rupees, 7 per cent additional tax

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