कर्नाटक सियासी संकट: येद्दियुरप्पा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार गिरने के कगार पर

By भाषा | Published: July 17, 2019 12:30 PM2019-07-17T12:30:09+5:302019-07-17T12:30:09+5:30

BS Yeddyurappa, BJP: Karnataka CM has lost his mandate, I welcome SC's decision | कर्नाटक सियासी संकट: येद्दियुरप्पा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार गिरने के कगार पर

कर्नाटक सियासी संकट: येद्दियुरप्पा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार गिरने के कगार पर

Highlightsयेद्दियुरप्पा ने कहा कि राजनीतिक दल 15 असंतुष्ट विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकतेकर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विश्वास मत पर फैसला होना है।

कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी एस येद्दियुरप्पा ने सियासी संकट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह असंतुष्ट विधायकों के लिए ‘‘नैतिक जीत’’ है। इन विधायकों के इस्तीफे के कारण सत्तारूढ़-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई है।

येद्दियुरप्पा ने कहा कि राजनीतिक दल 15 असंतुष्ट विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बारे में सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपना फैसला दिया।

येद्दियुरप्पा ने यहां पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी बृहस्पतिवार को जब विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘जब बहुमत नहीं रहेगा तो वह (मुख्यमंत्री) स्वत: कल इस्तीफा दे देंगे।’’ भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अध्यक्ष को जल्द से जल्द फैसला लेने और अपना आदेश उच्चतम न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

येद्दियुरप्पा ने कहा, ‘‘मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। यह संविधान और लोकतंत्र की जीत है। यह असंतुष्ट विधायकों की नैतिक जीत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल अंतरिम आदेश है और भविष्य में उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष की शक्ति पर फैसला करेगा। यह संसदीय लोकतंत्र में नया दौर शुरू करेगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिए कि कांग्रेस और जद(एस) के 15 अंसतुष्ट विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ‘‘बाध्य ना’’ किया जाए। कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विश्वास मत पर फैसला होना है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 

Web Title: BS Yeddyurappa, BJP: Karnataka CM has lost his mandate, I welcome SC's decision

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