दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड: हाईकोर्ट ने लगाई सीबीआई व एसआईटी को फटकार, नहीं स्वीकार की रिपोर्ट

By पल्लवी कुमारी | Published: August 2, 2018 02:59 PM2018-08-02T14:59:27+5:302018-08-02T14:59:27+5:30

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई व एसआईटी की निंदा करते हुए कहा कि जांच एजेंसी बार-बार वही रिपोर्ट पेश करती है।

Bombay High Court has slammed CBI and SIT in Narendra Dabholkar and Pansare murder case | दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड: हाईकोर्ट ने लगाई सीबीआई व एसआईटी को फटकार, नहीं स्वीकार की रिपोर्ट

दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड: हाईकोर्ट ने लगाई सीबीआई व एसआईटी को फटकार, नहीं स्वीकार की रिपोर्ट

मुंबई, 02 अगस्त: नरेंद्र दाभोलकर और कामरेड गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई व एसआईटी की निंदा की है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई व एसआईटी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो इस केस की रिपोर्ट पेश की है।  

अदालत ने एजेंसियों द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और मामले में स्थिति रिपोर्ट के रूप में हर बार समान रिपोर्ट जमा करने के लिए उनकी आलोचना की। मुंबई हाईकोर्ट में गुरुवार को डॉ. नरेंद्र दाभोलकर और कामरेड गोविंद पानसरे हत्या मामले की सुनवाई हो रही थी। सीबीआई के सह संचालक, गृह सचिव और एसआईटी के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थित में जांच एजेंसियों ने अपनी केस में हुए अपडेट को कोर्ट में सौंपी लेकिन कोर्ट ने लेने से मना कर दिया। 



हाईकोर्ट ने इनकी निंदा करते हुए कहा कि आप लोग वही रिपोर्ट बार-बार पेश करते हैं।  इन घटनाओं का समाज पर असर पड़ता है। जांच अधिकारी बदलते रहेंगे, सरकार बदलती रहेगी लेकिन देश का क्या? हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो देश में हर व्यक्ति को सुरक्षा देनी पड़ेगी। 

अप्रैल 2018 में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के कथित हत्यारों को पकड़ने में सरकार की असफलता को लेकर खूब खरी-खोटी सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि इस देश में अब कोई भी उदारवादी सोच वाले व्यक्ति या संस्था सुरक्षित नहीं हैं। 

बता दें कि 20 अगस्त 2013 में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई थी। 20 फरवरी 2015 को गोविंद पानसरे का कत्ल किया गया था। 30 अगस्त को एक और बुद्धिजीवी एम.एम. कलबुर्गी की भी हत्या कर दी गई थी। 

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Web Title: Bombay High Court has slammed CBI and SIT in Narendra Dabholkar and Pansare murder case

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