बंबई उच्च न्यायालय ने डीएसके डेवलपर्स के दीपक कुलकर्णी को नहीं दी जमानत, पत्नी को राहत
By भाषा | Updated: August 17, 2021 21:23 IST2021-08-17T21:23:02+5:302021-08-17T21:23:02+5:30

बंबई उच्च न्यायालय ने डीएसके डेवलपर्स के दीपक कुलकर्णी को नहीं दी जमानत, पत्नी को राहत
बंबई उच्च न्यायालय ने निवेशकों को 2000 करोड़ रूपये का चूना लगाने के आरोप में 2018 में गिरफ्तार किये गये पुणे के डीएसके डेवलपर्स के बिल्डर दीपक कुलकर्णी की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। हालांकि न्यायमूर्ति पी डी नायक ने इस मामले में ही आरोपी उसकी पत्नी हेमंती को राहत देते हुए जमानत दे दी। कुलकर्णी और उसकी पत्नी को 32000 निवेशकों को 2043 करोड़ रूपये का कथित रूप से चूना लगाने को लेकर 17 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उसने कथित रूप से निवेशकों को सावधि जमा नहीं लौटाया था या वादे के मुताबिक ब्याज का भुगतान नहीं किया था। दोनों पर भादंसं एवं महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान में) अधिनियम (एमपीआईडी कानून) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों ने बढ़ती उम्र एवं स्वास्थ्य की दशा के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया था। कुलकर्णी दंपति ने अपनी अर्जी में कहा कि आरोपपत्र दाखिल किये जाने के बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और उन्हें हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है। दोनों ने यह भी कहा कि वे निवेशकों को 1997 करोड़ रूपये का पहले ही भुगतान कर चुके हैं।
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