पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती थी इसलिए चाहिए था तलाक, कोर्ट ने लगाई ऐसे फटकार
By पल्लवी कुमारी | Updated: March 3, 2018 05:40 IST2018-03-03T05:40:51+5:302018-03-03T05:40:51+5:30
याचिकाकर्ता मुंबई के सांताक्रूज का रहने वाला है। पति कोर्ट के सामने जो भी तर्क रखें, कोर्ट ने उसे तलाक के लिए सही नहीं माना।

पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती थी इसलिए चाहिए था तलाक, कोर्ट ने लगाई ऐसे फटकार
मुंबई, 3 मार्च; मुंबई का पति अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए तलाक चाहता था क्योंकि वह अच्छा खाना नहीं बनाना जानती थी। 46 साल के शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने 2 मार्च को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ( पति) ने अपनी अर्जी में लिखा था कि, उसकी पत्नी खाना भी नहीं बनाती, देर से सोकर उठती है। जस्टिस केके तातेड़ और सारंग कोतवाल की पीठ ने परिवार मामलों की अदालत की तलाक खारिज की करने की दलील को सही ठहराया है।
कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता की पत्नी एक कामकाजी महिला है और इसके साथ उसे घर के सारे सामान खरीदने का भी बोझ उठाना पड़ता है। साथ ही वह हर दिन पति और उसके माता-पिता के लिए खाना भी बानाती है। इसके साथ ही वह घर का सारा काम भी करती है। इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के द्वारा लगाए गए स्वादिष्ट खाना नहीं बनाने और जिम्मेदारी नहीं उठाने के आरोप को लेकर तलाक नहीं माना जा सकता है।
याचिकाकर्ता मुंबई के सांताक्रूज का रहने वाला है। पति कोर्ट के सामने जो भी तर्क रखें, कोर्ट ने उसे तलाक के लिए सही नहीं माना। परिवार मामलों की अदालत ने कहा था कि आरोपों में किसी तरह की निर्दयता नहीं दिखाई देती है, इसलिए कोर्ट में इसमें दखल नहीं दे सकती है। इन दोनों की शादी 13 फरवरी 2005 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही शख्स ने कोर्ट में तलाक की गुहार लगाई थी.
वहीं याचिकाकर्ता की पत्नी ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को गलत बताया है। उसका कहना है कि वह समय से सो कर उठती है और घर का सारा काम भी करती है। पत्नी ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किए थे। जिन्होंने पत्नी की बात को ही सच बताया। उलट पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसके माता-पिता के साथ ठीक से पेश नहीं आता है।