तटीय मार्ग के लिये 21 मई तक टाटा गार्डन्स के पेड़ नहीं काटे बीएमसी : अदालत

By भाषा | Updated: May 19, 2021 18:42 IST2021-05-19T18:42:00+5:302021-05-19T18:42:00+5:30

BMC trees not cut till May 21 for coastal road: court | तटीय मार्ग के लिये 21 मई तक टाटा गार्डन्स के पेड़ नहीं काटे बीएमसी : अदालत

तटीय मार्ग के लिये 21 मई तक टाटा गार्डन्स के पेड़ नहीं काटे बीएमसी : अदालत

मुंबई, 17 मई बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) से कहा कि वह मुंबई तटीय मार्ग परियोजना के लिए दक्षिम मुंबई में टाटा गार्डन्स में 21 मई तक किसी और पेड़ की कटाई नहीं करे।

न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति एस पी तावड़े की एक खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘सोसाइटी ऑफ इंप्रूवमेंट, ग्रीनरी एंड नेचर’ की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इस याचिका में मुंबई तटीय सड़क परियोजना के एक इंटरचेंज के लिए ब्रीच कैंडी पर टाटा गार्डन्स में पेड़ों को गिराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है।

बीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय और अधिवक्ता जोएल कार्लोस ने अदालत को सूचित किया कि इस साल छह जनवरी को वृक्ष प्राधिकरण ने एक आदेश पारित कर परियोजना के लिये पेड़ों को काटे जाने की मंजूरी दी थी।

चिनॉय ने अदालत को बताया, “61 पेड़ों को काटा जाना था जबकि 79 को प्रतिरोपित किया जाना था। पेड़ों की कटाई पहले ही शुरू हो चुकी है और कुछ पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं।”

अदालत ने इस पर वृक्ष प्राधिकरण के छह जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिये याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की स्वीकृति देते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 मई तय की।

अदालत ने कहा, “तब तक, प्रतिवादी (बीएमसी) को निषेधाज्ञा के आदेश के जरिये और पेड़ काटे जाने से रोका जाता है।”

तटीय सड़क परियोजना के तहत दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव को बांद्रा-वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर वर्ली से जोड़ा जाना है।

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Web Title: BMC trees not cut till May 21 for coastal road: court

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