‘ऑनर किलिंग’ और ‘मॉब लिंचिंग’ पर लगाम के मकसद से लाए गए विधेयक: अशोक गहलोत

By भाषा | Updated: July 31, 2019 06:28 IST2019-07-30T22:25:04+5:302019-07-31T06:28:29+5:30

Bill brought with the intention of restoring 'Honor Killing' and 'Moblinking': Ashok Gehlot | ‘ऑनर किलिंग’ और ‘मॉब लिंचिंग’ पर लगाम के मकसद से लाए गए विधेयक: अशोक गहलोत

‘ऑनर किलिंग’ और ‘मॉब लिंचिंग’ पर लगाम के मकसद से लाए गए विधेयक: अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि ‘ऑनर किलिंग’ और ‘मॉब लिंचिंग’ पर लगाम लगाने के मकसद से विधेयक लाने का उद्देश्य इन अपराधों के तहत अंजाम दी जाने वाली हिंसा और आपराधिक धमकी के कुकृत्यों के लिए गंभीर रूप से दंडित करना है। गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए ‘ऑनर किलिंग’ संबंधी विधेयक में इसे गैर-जमानती तो बनाया ही गया है, साथ ही दोषी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि विधेयक में आरोपी को मृत्युदंड का भी प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य हिंसा और आपराधिक धमकी के ऐसे कृत्य के लिए कड़ी सजा देना है। एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में पेश ‘मॉब लिंचिंग’ संबंधी विधेयक के लिए गैर-जमानती अपराध के साथ दोषी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसमें राज्य में ‘मॉब लिंचिंग’ रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ‘मॉब लिंचिंग’ के कारण लोगों की आजीविका का नुकसान होता है और भीड़ द्वारा लोगों को चोटिल कर दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। विधेयक का उद्देश्य इस बुराई को खत्म करना है और इसके खिलाफ विशेष अपराध बनाकर लिंचिंग से नफरत या उकसावे को फैलाने से रोकना है। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से मंगलवार को संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने दोनों विधेयक पेश किए। 

Web Title: Bill brought with the intention of restoring 'Honor Killing' and 'Moblinking': Ashok Gehlot

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