बिना हेलमेट नाबालिग चला रहा था बाइक, यातायात पुलिस ने 42,500 रुपये का जुर्माना किया
By भाषा | Updated: February 8, 2020 20:32 IST2020-02-08T20:32:21+5:302020-02-08T20:32:21+5:30
अधिकारियों ने कहा कि नाबालिग बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाते पाया गया। उसके पीछे उसके दो मित्र बैठे हुए थे। यातायात निरीक्षक धनेश्वर नायक ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोपहिया वाहन के मालिक के नाम पर चालान जारी किया गया है।

25 हजार रुपये का जुर्माना मोटर वाहन कानून 2019 के तहत किशोरों द्वारा किये गए अपराध के लिये लगाया गया है।
ओडिशा के भद्रक जिले में परिवहन प्राधिकरण ने नाबालिग को अपनी मोटसाइकिल चलाने देने और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए नये मोटर वाहन कानून के तहत एक व्यक्ति पर 42, 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि नाबालिग बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाते पाया गया। उसके पीछे उसके दो मित्र बैठे हुए थे। यातायात निरीक्षक धनेश्वर नायक ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोपहिया वाहन के मालिक के नाम पर चालान जारी किया गया है।
उन्होंने कहा, ''लड़का बृहस्पतिवार को सड़क पर उल्टी दिशा में मोटरसाइकिल चलाता पाया गया। हमने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये कुल मिलाकर 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।'' इनमें से 500 रुपये जुर्माना सामान्य अपराध, 5,000 का जुर्माना बिना वैध कागजात के वाहन चलाने की अनुमति देने, 5,000 रुपये का जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने, 5,000 रुपये का जुर्माना उल्टी दिशा में वाहन चलाने, 1,000 रुपये का जुर्माना एक से ज्यादा व्यक्ति को पीछे बैठाकर गाड़ी चलाने और 1,000 रुपये का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने के लिये लगाया गया है।
नायक ने कहा कि इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना मोटर वाहन कानून 2019 के तहत किशोरों द्वारा किये गए अपराध के लिये लगाया गया है।