बिहार: नालंदा जिले में जहरीली शराब से हुई मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे तीन-तीन लाख
By एस पी सिन्हा | Updated: March 3, 2023 17:38 IST2023-03-03T17:08:24+5:302023-03-03T17:38:27+5:30
नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में जनवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई थी दो लोगों की आखें खराब हो गई थी।

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पटना: बिहार के नालंदा जिले में वर्ष 2022 में हुए जहरीली शराब कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतक के आश्रितों को तीन-तीन लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि की भुगतान के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है।
इसके लिए सरकार के मुख्य सचिव से निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित कर प्रमाण के साथ उसकी रिपोर्ट सौपने को कहा गया है।बता दें कि नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में जनवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई थी दो लोगों की आखें खराब हो गई थी।
जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद इस मामले ने खूब तुल पकड़ा था। इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक खुब हंगामा हुआ था। वहीं लोग मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई।
जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे मामले में दर्ज शिकायत पर संज्ञान लिया था। आयोग ने सरकार से ये सवाल पूछा था कि शराब कांड को पुलिस की विफलता मानते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को तीन-तीन लाख का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए? जिसके बाद सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आयोग ने मुआवजा का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार के मुख्य सचिव से छह सप्ताह में मुआवजे की भुगतान कर रिपोर्ट मांगी है। ये आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। छह सप्ताह की अवधि में इस भुगतान को सुनिश्चित कर प्रमाण के साथ उसकी रिपोर्ट सरकार के मुख्य सचिव से मांगी गई हैं।