बिहार: AK-47, हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को सजा का ऐलान
By विनीत कुमार | Published: June 14, 2022 12:21 PM2022-06-14T12:21:36+5:302022-06-14T12:36:53+5:30
बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को एके 47, कारतूस और ग्रेनेड रखने के मामले में दोषी पाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सजा 21 जून को सुनाई जाएगी।
पटना: बिहार में एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके 47, कारतूस और ग्रेनेड रखने के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट की ओर से अब सजा का ऐलान 21 जून को किया जाएगा। अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद है।
इस मामले में सुनवाई कल ही पूरी हुई थी और कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी दुबे ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इससे पहले 15 अक्टूबर 2020 को अनंत सिंह और उनके पैतृक आवास के केयरटेकर पर आरोप गठित किए गए थे। इसके बाद लंबे समय तक कोर्ट में बहस का दौर चला।
गौरतलब है कि मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था और इसका तेजी से ट्रायल कराया गया। अनंत सिंह आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है।
यह पूरा मामला करीब तीन साल पुराना है। पटना पुलिस ने अनंत सिंह के बाढ़ थाना इलाके के लदवां गांव में पैतृक आवास पर अगस्त 2019 में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित हथियार एके 47, 33 जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इसके बाद 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
इस केस में बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह की ओर से विधायक अनंत कुमार सिंह और केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया था जबकि बचाव पक्ष अनंत सिंह की ओर से 33 गवाह पेश किए गए थे।