बटला हाउस मुठभेड़: आतंकी आरिज खान को मौत की सजा, 11 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

By भाषा | Updated: March 15, 2021 19:34 IST2021-03-15T18:28:45+5:302021-03-15T19:34:08+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था।

Batla House encounter case convict Ariz Khan death penalty 2008 court calls the case as 'rarest of rare case' | बटला हाउस मुठभेड़: आतंकी आरिज खान को मौत की सजा, 11 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है। (file photo)

Highlightsखान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने अपराह्न चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी।

नई दिल्लीः दिल्ली की साकेत अदालत ने साल 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिये आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। 

अदालत ने बटला हाउस मुठभेड़ मामले में एक इंस्पेक्टर की हत्या के दोषी आरिज खान पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा देने का अनुरोध किया था।

पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने अपराह्न चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है। 

Web Title: Batla House encounter case convict Ariz Khan death penalty 2008 court calls the case as 'rarest of rare case'

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