दिवाली से पहले ही राजधानी में लगा पटाखों पर प्रतिबंध, प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 'आप' सरकार का फैसला

By अंजली चौहान | Updated: September 11, 2023 14:57 IST2023-09-11T14:50:11+5:302023-09-11T14:57:46+5:30

दिल्ली सरकार ने सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत इस दिवाली सीजन में पटाखों के निर्माण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

Ban on firecrackers imposed in the capital even before Diwali AAP government's decision considering the level of pollution | दिवाली से पहले ही राजधानी में लगा पटाखों पर प्रतिबंध, प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 'आप' सरकार का फैसला

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिवाली के समय दिल्ली में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्य योजना के तहत राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध फिर से लगाने का फैसला किया है।

एक संवाददता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में प्रतिबंध लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार पिछले तीन वर्षों से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन कर रही है।

राय ने कहा, "हमने पिछले पांच-छह वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है। इसलिए, हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"

उन्होंने एनसीआर राज्यों के अधिकारियों से पटाखा लाइसेंस देने से परहेज करने की भी अपील की। इस बात पर जोर देते हुए कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक मान्यताओं का जश्न मनाया जाना चाहिए, राय ने कहा, “जीवन बचाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। हम दिल्लीवासी रोशनी और दीयों के साथ दिवाली मनाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने दिवाली नजदीक आते ही शीतकालीन कार्ययोजना लागू करने की योजना के साथ प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी भी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले साल, सरकार ने घोषणा की थी कि शहर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना होगा।

सरकार ने कहा था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर जुर्माना लगाया जाएगा। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 बी के तहत 5,000 रुपये तक और तीन साल की जेल हो सकती है। 

Web Title: Ban on firecrackers imposed in the capital even before Diwali AAP government's decision considering the level of pollution

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