झारखंडः बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, रांची में 15 एकड़ जमीन पर पतंजलि को नोटिस

By भाषा | Updated: November 22, 2019 02:49 IST2019-11-22T02:49:55+5:302019-11-22T02:49:55+5:30

झारखंड उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है।

Baba Ramdev's troubles increased, notice to Patanjali on 15 acres of land in Ranchi | झारखंडः बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, रांची में 15 एकड़ जमीन पर पतंजलि को नोटिस

झारखंडः बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, रांची में 15 एकड़ जमीन पर पतंजलि को नोटिस

Highlightsमामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी

झारखंड उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी और उसे कोई भूमि नहीं दी।

सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी। इसके लिए सरकार को साठ लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी जो उसे नहीं दी गयी। जबकि कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गई है, जो कालेज के साथ नाइंसाफी है।

अपने जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है।

Web Title: Baba Ramdev's troubles increased, notice to Patanjali on 15 acres of land in Ranchi

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