अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बिगाड़ा सौहार्द तो हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस ने जारी किए निर्देश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 9, 2019 11:36 IST2019-11-09T11:36:10+5:302019-11-09T11:36:10+5:30
Ayodhya verdict: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और दिल्ली के सभी शिक्षण संस्थाना स्कूल-कॉलेज इत्यादि बंद रखे गए हैं। दिल्ली सहित इन सभी राज्यों में धारा 144 लगी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वसम्मति यानी 5-0 से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम लला को दी है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी जो मंदिर का निर्माण कराएगी। यह जमीन अभी केंद्र सरकार के पास रहेगी और बाद में ट्रस्ट को दी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संवेदनशील मामले को देखते हुए देशभर की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धारा 144 लागू किया गया है और स्कूल-कॉलेज बंद रखा गया है।
वहीं, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। इसकी अगुवाई साइबर क्राइम के आईजी अशोक कुमार सिंह कर रहे हैं। यूपी पुलिस की ओर से यह साफ किया गया है कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनपर फौरन एक्शन लिया जाएगा।
यूपी पुलिस के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि फर्जी या भड़काऊ सामग्री से माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर किये जाने वाले पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।
प्रशासन ने हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान और पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गठित टीम वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन पर खास नजर बनाए हुए है। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। बीते 15- 20 दिनों में सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने के आरोप में 72 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
