अयोध्या भूमि विवाद मामला: स्पेशल CBI कोर्ट का आदेश- 27 सितंबर को अदालत में हाजिर हों कल्याण सिंह
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: September 21, 2019 08:56 PM2019-09-21T20:56:02+5:302019-09-21T21:17:25+5:30
अयोध्या भूमि विवाद मामला को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता कल्याण सिंह को आदेश दिया है कि वह 27 सितंबर को अदालक में हाजिर हों।
अयोध्या भूमि विवाद मामला को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता कल्याण सिंह को आदेश दिया है कि वह 27 सितंबर को अदालत में हाजिर हों। बता दें कि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक षडयंत्र के लिए मुकदमे का सामना कर सकते हैं। राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए संवैधानिक पद की जो छूट उन्हें इस मामले से बचाए थी, कार्यकाल खत्म होने के साथ ही वह भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि, कल्याण सिंह ने राज्यपाल के पद से हटने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।
सीबीआई ने कल्याण सिंह को बतौर आरोपी अदालत में पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।
Ayodhya land dispute case: Special CBI Court issues order to produce BJP leader Kalyan Singh in court on September 27 pic.twitter.com/r43S6GepUi
— ANI (@ANI) September 21, 2019
बता दें कि अप्रैल 2017 को शीर्ष अदालत ने बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा था कि राज्यपाल पद से हटने के तुरंत बाद कल्याण सिंह को आरोपी के तौर पर पेश करे।
संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार, कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती।
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)