असम ने डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जिलों में बढ़ाया अफस्पा, चार जिलों से लिया वापस

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: October 1, 2023 01:24 PM2023-10-01T13:24:35+5:302023-10-01T13:29:31+5:30

असम पुलिस ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम यानी अफस्पा को राज्य के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। 

Assam extends AFSPA in Dibrugarh, Tinsukia, Sivasagar and Charaideo districts, withdrawn from four districts | असम ने डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जिलों में बढ़ाया अफस्पा, चार जिलों से लिया वापस

फाइल फोटो

Highlightsअसम पुलिस ने चार जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम यानी अफस्पा को लागू किया हैजिन चार जिलों में अफस्पा लागू हुआ है, उसमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव शामिल हैंवहीं चार जिलों जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से अफस्पा को हटाया भी गया है

गुवाहाटी:असम पुलिस ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम यानी अफस्पा को राज्य के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। सूबे के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को असम पुलिस दिवस समारोह में कहा कि अफस्पा राज्य के चार 'अशांत क्षेत्रों' में लगाया है लेकिन साथ ही चार अन्य जिलों से हटा भी लिया गया है।

उन्होंने कहा, "आज से असम में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जैसे केवल चार जिले है, जिसमें अफस्पा लागू है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा, "जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों में 1 अक्टूबर से अफस्पा को हटा लिया गया है।"

असम सरकार ने पिछली बार 1 अप्रैल इन आठ जिलों को अशांत घोषित करते हुए अफस्पा को छह महीनों के लिए बढ़ा दिया था।

अफस्पा वह कानून है, जिसके तरह सुरक्षा बलों को सर्च अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अगर वे किसी की गोली मार देते हैं तो सुरक्षा जवानों को गिरफ्तारी और केस से भी छूट मिलती है।

मालूम हो बीते दिनों केंद्र ने अशांत मणिपुर के कुछ जिलों में भी अफस्पा को छह महीने के लिए लागू कर दिया था, जिसके बाद वहां पर सरकार के फैसले का काफी विरोध हुआ था।

केंद्र जारी अधिसूचना में बताया गया था कि मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। मणिपुर में अफस्पा कानून 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो रहा है।

मणिपुर में मई से हिंसा जारी है। बीते मई महीने से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। वहीं, कई सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। बीते दिन ही मणिपुर में तनाव की स्थिति को देखते हुए फिर से इंटरनेट बैन कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 1 अक्टूबर की शाम 7:45 बजे तक निलंबित करने का आदेश दिया था। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

Web Title: Assam extends AFSPA in Dibrugarh, Tinsukia, Sivasagar and Charaideo districts, withdrawn from four districts

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