आसाराम बापू नाबालिग से रेप के दोषी, पीड़िता के पिता ने कहा- न्याय की जीत हुई

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: April 25, 2018 11:03 AM2018-04-25T11:03:28+5:302018-04-25T11:32:24+5:30

घटना के वक्त लड़की की उम्र 16 साल थी। पीड़िता ने 2013 में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अासाराम 2013 से ही जेल में हैं।

Asaram Bapu and other five are found guilty in minor rape, Victim Father said justice is done | आसाराम बापू नाबालिग से रेप के दोषी, पीड़िता के पिता ने कहा- न्याय की जीत हुई

Asaram rape case verdict

जोधपुर की स्थानीय अदालत ने बुधवार (25 अप्रैल) को धार्मिक गुरु आसाराम बापू को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी करार दिया है। फैसला आने पर पीड़िता के पिता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "आसाराम दोषी करार दिए गए। हमें न्याय मिला है। मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारी मदद की। मुझे उम्मीद है कि आसाराम को कड़ी सजा मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि जो गवाह मार दिए गये या जिनका अपहरण कर लिया गया उन्हें भी न्याय मिलेगा।" वहीं फैसला आने के बाद आसाराम बापू की प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि वो पूरा फैसला मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।आसाराम की प्रवक्ता ने कहा, "हम अपनी लीगल टीम के साथ फैसले पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।"

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अगस्त 2013 में पीड़िता ने 77 वर्षीय आसाराम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। आसाराम को अगस्त 2013 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था।  आसाराम के भक्तों द्वारा हिंसा किे जाने की आशंका के चलते चार राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। जोधपुर अदालत के बाहर धारा 144 लगा दी गयी है। अदालत के बाहर पाँच या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं जमा हो सकते।

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नाबालिग से रेप: आसाराम बापू का पूरा मामला-

15 अगस्त 2013: जोधपुर स्थित मणाई गांव के पास फार्म हाउस में आसाराम बापू ने कथित तौर पर एक नाबालिग छात्रा का बलात्कार किया। 

19 अगस्त 2013: पीड़िता और उसके माता-पिता ने नई दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

19 अगस्त 2013: पुलिस ने 1 बजकर 5 मिनट पर पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद उसी दिन मामला दर्ज किया गया। 

20 अगस्त 2013: धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता के बयान दर्ज किया गया। जिसके बाद दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो एफआईआर को जोधपुर ट्रान्सफर किया गया। 

21 अगस्त 2013: जोधपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।  इसके बाद आसाराम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 342, 376, 354 (ए), 506, 509 व 134 के तहत केस दर्ज हुआ। 

31 अगस्त 2013: केस दर्ज होने के बाद जोधपुर पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आसाराम को गिरफ्तार किया।  आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और जेजेए की धारा 23 व 26 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 

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6 नवम्बर 2013: कोर्ट में पुलिस द्वारा आसाराम के खिलाफ चालान पेश किया गया।  इसके बाद नवम्बर 29 को कोर्ट ने संज्ञान लिया। 

13 फरवरी 2014: मुख्य आरोपी आसाराम और सहआरोपी शिल्पी, शरद, प्रकाश के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए। 

19 मार्च 2014 से 6 अगस्त 2016: इस दौरान पीड़िता पक्ष ने 44 गवाहों की गवाही कराई और इसके अलावा कोर्ट में 160 दस्तावेज पेश किए गए। 

4 अक्टूबर 2016: जोधपुर कोर्ट में बलात्कार आरोपी आसाराम के बयान दर्ज किए गए। 
22 नवम्बर 2016 से 11 अक्टूबर 2017: इस दौरान में बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष 31 गवाही दर्ज कराई, और साथ में 225 दस्तावेज पेश किए। 

7 अप्रैल 2018: इस मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट में बहस पूरी हो गई। 

25 अप्रैल 2018: अदालत ने आसाराम बापू और दो अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दो अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया।

English summary :
Jodhpur's local court has found Asaram Bapu guilty and convicted him of raping a minor girl. The Victims father said justice is done and wants justice for those witnesses of this case who were killed.


Web Title: Asaram Bapu and other five are found guilty in minor rape, Victim Father said justice is done

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