राज्य सभा में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल सरकार पर बरसे, कहा- आप बिना सलाह के अनुच्छेद 370 खत्म करने जा रहे हैं
By रामदीप मिश्रा | Updated: August 5, 2019 17:35 IST2019-08-05T17:00:38+5:302019-08-05T17:35:29+5:30
अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि इतिहास बताएगा कि यह इतिहास पर धब्बा था। उन्होने कहा कि बीजेपी सरकार ने आज कश्मीर को खो दिया है। हालांकि उनके भाषण के दौरान सत्तापक्ष की ओर से हंगामा होता रहा है।

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देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार सुबह राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया और सूबे से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए प्रस्ताव किया। इस बिल पर लगातार राज्य सभा में चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्य सभा सांसद व वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर हमला बोला।
अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि इतिहास बताएगा कि यह इतिहास पर धब्बा था। उन्होने कहा कि बीजेपी सरकार ने आज कश्मीर को खो दिया है। हालांकि उनके भाषण के दौरान सत्तापक्ष की ओर से हंगामा होता रहा है।
सिब्बल ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र के प्रति सुबह 11 बजे बिल लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर अच्छी चर्चा हो। ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी से क्या सलाह ली? आप बिना सलाह के अनुच्छेद 370 खत्म करने जा रहे है क्योंकि आपके पास नंबर हैं क्या इससे लोकतंत्र चलेगा? आप अकेले चलेंगे और देश को पीछे छोड़ देंगे।
कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं केवल संकेत देना चाहता हूं कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आज ऐताहिसक दिन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप संविधान की बुनियाद खत्म करने जा रहे हो। आप चाहे जो भी करें हम संविधान की रक्षा करेंगे।
कपिल सिब्बल ने कहा आज हमें सोचना चाहिए कि हम यहां क्यों हैं और लोकतंत्र में क्या शामिल होना चाहिए। मुझे पता है कि विधेयक पारित हो जाएगा क्योंकि आपने बहुमत बनाया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसे एक ऐतिहासिक क्षण कहते हैं, केवल इतिहास न्याय करेगा कि यह ऐतिहासिक था या नहीं।
जानिए क्या है आर्टिकल 370?
आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते।