प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अर्जी

By भाषा | Updated: August 23, 2021 21:16 IST2021-08-23T21:16:40+5:302021-08-23T21:16:40+5:30

Application in court against the order of Uttarakhand High Court to start direct hearing | प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अर्जी

प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अर्जी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 अगस्त से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी गई है। कोविड के कारण अदालत में प्रत्यक्ष सुनवाई मार्च से निलंबित थी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 16 अगस्त को अधिसूचना जारी की जिसमें मुकदमों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होने की स्थिति में लागू होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए थे। वकीलों की संस्था ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में अदालत से जारी अधिसूचना रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि उसमे कहा गया है कि वर्चुअल सुनवाई की कोई अर्जी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्चुअल अदालतों तक पहुंच और सूचना, संचार एवं तकनीक का उपयोग कर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और (जी) के तहत प्रदत मौलिक अधिकार है।’’ याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश न्याय तक सबकी पहुंच की अवधारणा के खिलाफ है जिसे उच्चतम न्यायालय ई-समिति बढ़ावा दे रही है।

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Web Title: Application in court against the order of Uttarakhand High Court to start direct hearing

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