सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: December 7, 2021 21:25 IST2021-12-07T21:25:41+5:302021-12-07T21:25:41+5:30

Anti-Sikh riots: Court orders framing of charges against Sajjan Kumar | सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली के राजनगर इलाके में एक पिता और पुत्र की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों में उसके खिलाफ आरोप तय करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला एक नवंबर 1984 को हजारों लोगों की भीड़ द्वारा पश्चिमी दिल्ली के राजनगर इलाके में रहने वाले एस जसवंत सिंह और उनके बेटे एस तरुण दीप सिंह की हत्या से संबंधित है।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि सज्जन कुमार भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसाने पर लोगों ने पिता-पुत्र को जिंदा जला दिया।

इसने आरोप लगाया कि भीड़ ने उन लोगों के घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी नष्ट कर दिया तथा लूट लिया और उनके घर को जला दिया। भीड़ ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी घायल कर दिया।

अदालत ने कहा कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी सबूत "प्रथम दृष्टया" कुमार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं।

इसने कहा, "इस अदालत के पास 'प्रथम दृष्टया' यह राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी न केवल उक्त भीड़ का भागीदार था, बल्कि इसका नेतृत्व भी कर रहा था।"

अदालत ने चार दिसंबर के अपने आदेश में हत्या (302), दंगा (147) और डकैती (395) सहित भादंसं के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों में आरोप तय करने का आदेश दिया।

अदालत औपचारिक रूप से 16 दिसंबर को आरोप तय करेगी। दोषी पाए जाने पर कुमार को मामले में अधिकतम मौत की सजा मिल सकती है।

कुमार दंगों से संबंधित एक अन्य हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में जेल में बंद हैं।

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Web Title: Anti-Sikh riots: Court orders framing of charges against Sajjan Kumar

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