गुजरात में विवाह के जरिये धर्मांतरण रोधी कानून लागू

By भाषा | Updated: June 15, 2021 23:19 IST2021-06-15T23:19:49+5:302021-06-15T23:19:49+5:30

Anti-conversion through marriage law implemented in Gujarat | गुजरात में विवाह के जरिये धर्मांतरण रोधी कानून लागू

गुजरात में विवाह के जरिये धर्मांतरण रोधी कानून लागू

अहमदाबाद, 15 जून गुजरात में विवाह के जरिये धर्मांतरण कराने के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान वाला कानून मंगलवार को लागू हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 22 मई को गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी थी, जिसमें कुछ मामलों में 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। राज्य की विधानसभा ने इस साल एक अप्रैल को यह विधेयक पारित किया था।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि सीएमओ की 4 जून की घोषणा के अनुसार राज्य में कानून लागू किया गया है।

विधेयक पेश करते हुए सरकार ने कहा था कि वह ''उभरती हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहती है जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Anti-conversion through marriage law implemented in Gujarat

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे