ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय एवं वित्तीय अधिकारों में वृद्धि का एलान

By भाषा | Updated: December 16, 2021 00:39 IST2021-12-16T00:39:26+5:302021-12-16T00:39:26+5:30

Announcement of increase in honorarium and financial rights of village heads and district panchayat presidents | ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय एवं वित्तीय अधिकारों में वृद्धि का एलान

ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय एवं वित्तीय अधिकारों में वृद्धि का एलान

लखनऊ, 15 दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में बढ़ोत्तरी, उनके निधन पर मुआवजा और उन्हें अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देने का बुधवार को एलान किया।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां 'उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह' के

अवसर पर ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9,800 से बढ़ाकर 11,300 रुपये तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14,000 से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की।

उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1,000 रुपये प्रति बैठक से 1,500 रुपये प्रति बैठक, क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति बैठक करने का एलान किया। यह मानदेय अधिकतम छह बैठकों तक मान्य होगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत सदस्यों को भी प्रतिवर्ष अधिकतम 12 बैठकों के लिए 100 रुपए प्रति बैठक के मानदेय का भी एलान किया। इससे पहले ग्राम पंचायत सदस्यों को कोई मानदेय नहीं मिलता था।

मुख्यमंत्री ने यह भी एलान किया कि ग्राम पंचायत कोष के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान मृत्यु की दशा में ग्राम प्रधान, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत के मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य के परिजन को पांच लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के परिजन को तीन लाख रुपये एवं ग्राम पंचायत सदस्य के परिजन को दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

योगी ने यह भी घोषणा की कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों के वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों में वृद्धि की जा रही है। अब प्रति कार्य की वर्तमान में निर्धारित दो लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला पंचायतों के लिए वर्तमान में निर्धारित 10 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख किया जा रहा है।

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Web Title: Announcement of increase in honorarium and financial rights of village heads and district panchayat presidents

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