सभी धार्मिक संगठनों को ध्वनि मानदंडों से अवगत करा दिया गया है : दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड ने एनजीटी को बताया

By भाषा | Updated: August 23, 2021 15:43 IST2021-08-23T15:43:13+5:302021-08-23T15:43:13+5:30

All religious organizations have been made aware of sound norms: Delhi Cantonment Board to NGT | सभी धार्मिक संगठनों को ध्वनि मानदंडों से अवगत करा दिया गया है : दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड ने एनजीटी को बताया

सभी धार्मिक संगठनों को ध्वनि मानदंडों से अवगत करा दिया गया है : दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड ने एनजीटी को बताया

दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि उसके क्षेत्र में आने वाले सभी मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों और ऐसे सभी धार्मिक संस्थानों को ध्वनि मानदंडों के अनुरुप आवाज रखने के बारे में जानकारी दे दी गयी है। बोर्ड ने कहा कि उचित स्थानों और वेबसाइट पर नोटिस लगाकर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में विस्तृत जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय निकाय ने कहा, संगीत और अन्य उपकरणों के आवाज को सीमा में रखने की अनिवार्यता पर जागरुकता फैलाने को लेकर पिछले छह महीने में विस्तृत अभियान चलाया गया है। अधिकरण को सूचित किया गया कि दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड के व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित संगीत और ध्वनि उपकरणों का काम करने वाली सभी दुकानों को चिन्हित करके उनका निरीक्षण कर लिया गया है। बोर्ड ने कहा, ‘‘सभी बैंक्वेट हॉल्स के लिए डीजे और अन्य ध्वनि उपकरणों में आवाज को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड की एक टीम को ‘साउंड लेवल मीटर’ के साथ तैनात किया गया है, जो ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।’’ बोर्ड ने अधिकरण को बताया कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट और सार्वजनिक नोटिसों के जरिए ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर जनता को बताया गया है। बोर्ड ने बताया कि इसके लिए ‘समाधान’ नाम का मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है।

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