फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र से हटाया जाएगा सभी अतिक्रमण : उपायुक्त
By भाषा | Published: July 28, 2021 08:30 PM2021-07-28T20:30:22+5:302021-07-28T20:30:22+5:30
फरीदाबाद, 28 जुलाई जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बुधवार को कहा कि खोरी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब अरावली वन क्षेत्र सहित जिले की पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 के तहत चिह्नित पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए सभी अवैध फार्म हाउस, शिक्षण संस्थानों व अन्य को चार दिन का नोटिस दिया जाएगा।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वन विभाग इस मामले में नोडल विभाग है और जिला वन अधिकारी की तरफ से संबंधित सभी क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को भी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे भी कराया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत चिह्नित जमीन को पूरी तरह अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अगर अवैध निर्माण करनेवाले लोग स्वयं संबंधित ढांचे को नहीं हटाएंगे तो प्रशासन उसे हटाने की कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी संबंधित लोगों से ही वसूल किया जाएगा।
इस दौरान, जिला वन अधिकारी राजकुमार ने कहा कि जिले में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत चिह्नित लगभग 5,430 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से 500 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। इस जमीन पर 130 से 140 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं।
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