राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों की रिहाई का दिया आदेश

By मनाली रस्तोगी | Published: November 11, 2022 01:45 PM2022-11-11T13:45:22+5:302022-11-11T13:46:31+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया। दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

All 6 convicts set free by Supreme Court in Rajiv Gandhi assassination case | राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों की रिहाई का दिया आदेश

राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों की रिहाई का दिया आदेश

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया है।इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया।जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया है। कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने के अपने फैसले को शेष आजीवन दोषियों पर लागू किया, यह देखते हुए कि पेरारिवलन के लिए निर्धारित मानदंड शेष दोषियों के मामले में भी बनाए गए थे। इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया।

जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया।

संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सजा पूरी कर ली थी। बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: All 6 convicts set free by Supreme Court in Rajiv Gandhi assassination case

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