अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए अदालत पहुंची ईडी
By भाषा | Published: August 7, 2019 07:08 PM2019-08-07T19:08:11+5:302019-08-07T19:08:11+5:30
एक दिन पहले ही अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला में पुरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह सौदा रद्द किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे और उनका पता भी नहीं चल रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रितुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के लिये दिल्ली की अदालत का रुख किया।
एक दिन पहले ही अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला में पुरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह सौदा रद्द किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे और उनका पता भी नहीं चल रहा है।
#AgustaWestland case: Enforcement Directorate (ED) moved court seeking issuance of Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri. He skipped questioning yesterday and his anticipatory bail was rejected by a CBI special court. (File pic) pic.twitter.com/uP1RMVa7Nx
— ANI (@ANI) August 7, 2019
अदालत अब कल इस आवेदन पर सुनवाई कर सकती है। अपने आवेदन में ईडी ने कहा है कि पुरी को मंगलवार को जांच से जुड़ने का निर्देश दिया गया था लेकिन वह एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे।