लापता सामान के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए हलफनामे की जरूरत नहीं है : मुंबई पुलिस

By भाषा | Published: August 27, 2021 05:27 PM2021-08-27T17:27:34+5:302021-08-27T17:27:34+5:30

Affidavit not required to file complaint about missing items: Mumbai Police | लापता सामान के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए हलफनामे की जरूरत नहीं है : मुंबई पुलिस

लापता सामान के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए हलफनामे की जरूरत नहीं है : मुंबई पुलिस

लापता सामान या दस्तावेजों के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। यह बात शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने कही। पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले की तरफ से जारी एक परिपत्र के मुताबिक, लापता सामान के बारे में शिकायत दर्ज करने या प्रमाणपत्र जारी करने के लिए हलफनामा मांगना अवैध कार्य है। एक अधिकारी ने बताया कि आयुक्त ने गौर किया कि अगर कोई सामान या पासपोर्ट और चेकबुक जैसे दस्तावेजों के गुम होने के बारे में शिकायत देने थाने आता है तो पुलिस उससे हलफनामे की मांग करती है। बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह का हलफनामा मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Web Title: Affidavit not required to file complaint about missing items: Mumbai Police

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