सरकार के दिशा निर्देशों में बदलाव, कोविड-19 मरीज अब 17 दिन में पृथक-वास से बाहर आ सकते हैं

By भाषा | Updated: May 11, 2020 16:07 IST2020-05-11T16:07:39+5:302020-05-11T16:07:39+5:30

सरकार की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार वे लोग लक्षण दिखने या जांच के लिए नमूने देने की तारीख (जिनमें लक्षण नहीं दिखे उनके लिए) के 17 दिन बाद कोरोना वायरस की जांच कराए बिना अपना पृथक-वास समाप्त कर सकते हैं।

according to government guidelines Covid-19 patients can now come out of isolation in 17 days | सरकार के दिशा निर्देशों में बदलाव, कोविड-19 मरीज अब 17 दिन में पृथक-वास से बाहर आ सकते हैं

पृथक-वास का समय समाप्त होने के बाद जांच कराने (कोविड-19 की) की कोई आवश्यकता नहीं है। (photo-social media

Highlightsचिकित्सीय अधिकारी के लिये इन्हें हल्के या बिना लक्षण वाले मामले घोषित करना अनिवार्य है।नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना भी जरूरी है।

नयी दिल्ली: कोविड-19 के हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले मामलों के लिए सरकार की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार वे लोग लक्षण दिखने या जांच के लिए नमूने देने की तारीख (जिनमें लक्षण नहीं दिखे उनके लिए) के 17 दिन बाद कोरोना वायरस की जांच कराए बिना अपना पृथक-वास समाप्त कर सकते हैं, अगर उन्हें 10 दिन में बुखार नहीं आया हो। गृह मंत्रालय के नए संशोधित दिशा-निर्देशों में दोहराया गया है कि वे लोग, जिनके यहां खुद को अलग रखने की उचित सुविधा है, अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहने के लिए पृथक-वास में रह सकते हैं।

चिकित्सीय अधिकारी के लिये इन्हें हल्के या बिना लक्षण वाले मामले घोषित करना अनिवार्य है और नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना भी जरूरी है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ‘‘ पृथक-वास में रह रहे मरीज लक्षण दिखने के 17 दिन बाद (या लक्षण ना होने पर जांच के लिए नमूने देने की तारीख) और 10 दिन तक बुखार ना आने पर अपना पृथक-वास समाप्त कर सकते हैं।

पृथक-वास का समय समाप्त होने के बाद जांच कराने (कोविड-19 की) की कोई आवश्यकता नहीं है।’’ गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नौ मई को कोविड-19 मामलों के लिए अस्पताल से छुट्टी दिये जाने की नीति में बदलाव किया था। इन बदलावों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों में गंभीर बीमारी विकसित होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है तो ऐसे मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।

कोविड-19 के हल्के और बहुत हल्के मामलों में लक्षणों के समाप्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दिये जाने से पहले जांच कराये जाने की जरूरत नहीं होगी। अब तक के नियमों के अनुसार, किसी मरीज को तब छुट्टी दी जाती थी जब 14 दिन पर उसकी जांच रिपोर्ट ठीक आए और इसके बाद फिर 24 घंटे के अंतराल में एक बार फिर जांच में कोविड-19 नहीं होने की पुष्टि होनी चाहिए। छुट्टी दिये जाने के समय मरीज को दिशा-निर्देशों के अनुसार सात दिन घर में पृथक रहने को कहा जायेगा।

केन्द्र से छुट्टी दिये जाने के बाद यदि मरीज में फिर से बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत संबंधी लक्षण सामने आते है तो वे कोविड देखभाल केन्द्र या राज्य हेल्पलाइन या 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के 4,213 मामले सामने आए हैं जिससे सोमवार तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 पर पहुंच गई। वहीं 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस अब तक देश में 2,206 लोगों की जान ले चुका है। 

Web Title: according to government guidelines Covid-19 patients can now come out of isolation in 17 days

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