नए कृषि कानूनः महाराष्ट्र के किसान को एमपी के व्यापारी से दिलवाई उपज की पूरी राशि

By एसके गुप्ता | Published: November 18, 2020 07:57 PM2020-11-18T19:57:58+5:302020-11-18T19:59:56+5:30

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकमत से विशेष बातचीत में कहा कि देश में कृषि सुधार और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए ये कानून निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसका यह एक उदाहरण मात्र है।

aaj ka taja samachar New Agricultural Law farmer Maharashtra got entire amount produce MP's businessman | नए कृषि कानूनः महाराष्ट्र के किसान को एमपी के व्यापारी से दिलवाई उपज की पूरी राशि

जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरगामी सोच के अनुरूप नए कृषि कानून लागू किए हैं।  (file photo)

Highlightsमध्य प्रदेश के एक एसडीएम द्वारा किए गए फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिली है।यह प्रदर्शन कुछ दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान सब समझ रहा है।मेरा मानना है कि देश में किसानों की ओर से कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है।

नई दिल्लीः नए कृषि कानून से महाराष्ट्र के एक किसान को मध्य प्रदेश  के व्यापारी से एसडीएम ने उपज की पूरी राशि का भुगतान कराया है। देश में कृषि सुधार के लिए लागू किए गए कानून के तहत यह पहला मामला है। 

उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम- 2020 के तहत मध्य प्रदेश के एक एसडीएम द्वारा किए गए फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिली है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकमत से विशेष बातचीत में कहा कि देश में कृषि सुधार और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए ये कानून निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसका यह एक उदाहरण मात्र है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री खुद नए बिल को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि देश में किसानों की ओर से कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। यह प्रदर्शन कुछ दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान सब समझ रहा है।

नए कानूनी प्रावधान होने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रकरण में महाराष्ट्र के भटाने (तहसील शिरपुर, जिला धुले) निवासी किसान जितेंद्र पिता कत्थू भोई को मध्य प्रदेश के खेतिया (जिला बड़वानी) निवासी व्यापारी श् सुभाष पिता बाबूलाल से पानसेमल (बड़वानी) के एसडीएम ने उसके द्वारा बेची गई मक्का की धनराशि दिलाई है।

कृषक जितेंद्र ने 270.95 क्विंटल मक्का व्यापारी सुभाष को बेची थी। इसके बदले क्रेता व्यापारी द्वारा किसान को 3,32,617 रुपए का भुगतान नहीं करने पर किसान ने कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश- 2020 के अंतर्गत एसडीएम को उसे राशि भुगतान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नए कानून से संबंधित केस होने से इसमें बडवानी कलेक्टर ने भी दिशा-निर्देश दिए और किसान को व्यापारी से उसकी कृषि उपज का पूरा भुगतान कराया गया।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरगामी सोच के अनुरूप नए कृषि कानून लागू किए हैं। जिनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है। 

इसमें किसान और व्यापारी के बीच विवाद होने पर एसडीएम को तय 30 दिनों के अंदर किसान हित में फैसला सुनाना है। अगर गलती किसान की है तो भी किसान को उसकी जमीन बेचे बिना व्यापारी को भुगतान करने के लिए समय देने की छूट दी गई है। 

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