अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केसः CM कमलाथ के भांजे रतुल पुरी मिली राहत, कोर्ट ने दी नियमित जमानत
By रामदीप मिश्रा | Updated: December 2, 2019 16:24 IST2019-12-02T16:24:30+5:302019-12-02T16:24:30+5:30
Agusta Westland Money Laundering Case: ईडी ने पिछले महीने विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष पुरी और मोजर बेयर कंपनी के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

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बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कारोबारी रतुल पुरी को सोमवार (02 अक्टूबर) को विशेष अदालत से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में नियमित जमानत दी। बता दें कि रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्ममंत्री कमलनाथ के भांजे हैं। पुरी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी रतुल पुरी द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर 29 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब मांगा था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ईडी को नोटिस जारी किया था और उसे 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
A special court grants regular bail to businessman Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/J7bsOCL60z
— ANI (@ANI) December 2, 2019
ईडी ने पिछले महीने विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष पुरी और मोजर बेयर कंपनी के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुरी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।
हेलीकॉप्टर घोटाले में इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रभावी जांच के लिये उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पुरी को बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।
ईडी द्वारा दर्ज नया पीएमएलए मामला 17 अगस्त को दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी की उपज है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज कराई गई 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता (कमलनाथ की बहन) तथा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बैंक का दावा है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक से कोष जारी कराने के लिये जाली कागजात बनाये। इस मामले में रतुल पुरी पर मामला मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक होने के नाते दर्ज किया गया। यह कंपनी सीडी और डीवीडी जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाती हैं। पुरी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)