मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंचा मुंबई का एक अस्पताल
By भाषा | Published: May 11, 2021 08:35 PM2021-05-11T20:35:59+5:302021-05-11T20:35:59+5:30
नयी दिल्ली, 11 मई मुंबई के एक निजी अस्पताल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया है कि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि कोविड-19 से पीड़ित रोगियों की जान बचाई जा सके।
याचिका में कहा गया है कि यह 90 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल है जिसमें 13 हाई-टेक आईसीयू सुविधायुक्त हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के निर्देश के मुताबिक इसमें 20 प्रतिशत बिस्तर गैर कोविड रोगियों के लिए आरक्षित हैं।
इसने कहा कि 12 अप्रैल 2021 से एक निजी मेडिकल गैस आपूर्तिकर्ता ने इसे ऑक्सीजन देने से इंकार कर दिया और अस्पताल को रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजना पड़ा।
याचिका में कहा गया है, ‘‘ऐसे समय में जब कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए बिस्तरों और आईसीयू सुविधा की कमी है, कोविड के उपचार के लिए आधुनिक एवं हाईब्रिड सुविधाओं से युक्त याचिकाकर्ता अस्पताल को अक्षम रहने, आंशिक रूप से बंद रहने के लिए बाध्य कर दिया गया है।’’
अस्पताल ने दावा किया कि उसने ऑक्सीजन की स्वीकृत दर से पांच गुना अधिक दाम का भुगतान करने की इच्छा जताई लेकिन निजी मेडिकल गैस आपूर्तिकर्ता सरकारी दर से कम से कम दस गुना अधिक मांग रहे हैं।
अस्पताल ने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप लगाए और मेडिकल गैस आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।
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