अयोध्या आतंकी हमला: 14 साल में फैसला, 4 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, एक बरी

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: June 18, 2019 16:27 IST2019-06-18T15:54:37+5:302019-06-18T16:27:28+5:30

प्रयागराज स्पेशल कोर्ट ने अयोध्या के 2005 के आतंकी हमला मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक को बरी किया है।

2005 Ayodhya terror attack case: Prayagraj Court gives life imprisonment to four convicts, one acquits | अयोध्या आतंकी हमला: 14 साल में फैसला, 4 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, एक बरी

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

प्रयागराज स्पेशल कोर्ट ने अयोध्या के 2005 के आतंकी हमला मामले में मंगलवार (18 जून) को चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक को बरी कर दिया। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई, उनके नाम डॉक्टर इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम और फारूक हैं। दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मोहम्मद अजीज को बरी किया है।

बता दें कि 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। आतंकियों ने गोलीबारी के साथ धमाके को अंजाम दिया था। आतंकी हमले में दो आम नागरिकों की मौत हो गई थी।

हथियार बंद आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच करीब डेढ़-दो घंटे मुठभेड़ चली थी और उस दौरान पांच आतंकी ढेर कर दिए गए थे। आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने वालों में आसिफ इकबाल, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज, शकील अहमद और डॉक्टर इरफान के नाम सामने आए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वे नैनी जेल में बंद थे।


जिन लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा था। आतंकी हमले में शामिल रहे चारों दोषी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। 

इस मामले में 63 लोगों ने गवाही दी। मामले सुनवाई प्रयाग राज विशेष अदालत के विशेष जज दिनेश चंद्र कर रहे थे। 

अदालत की कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि आतंकियों ने बाबरी विध्वंस का बदला लेने के मकसद से हमला किया। आतंकी इस हमले के जरिये सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़काना चाहते थे। उन्होंने इस हमले में विस्फोटक से भरी अपनी एक कार धमाका कर उड़ा दी थी। 

Web Title: 2005 Ayodhya terror attack case: Prayagraj Court gives life imprisonment to four convicts, one acquits

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