टीएससीएल से 20,000 लीटर स्पिरिट चोरी मामला: अदालत ने गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
By भाषा | Published: August 3, 2021 11:20 AM2021-08-03T11:20:14+5:302021-08-03T11:20:14+5:30
कोच्चि (केरल), तीन अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश से यहां त्रावणकोर शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (टीएससीएल) लाए जा रहे 20,386 लीटर स्पिरिट की चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।
अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत इस बात को लेकर ‘‘आश्वस्त नहीं है’’ कि जब ‘‘जांच अभी प्रारंभिक चरण’’ में है, तब आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी हिरासत में कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था और इसलिए उससे पूछताछ नहीं हो सकी। उसने कहा, ‘‘इन तथ्यों को देखते हुए याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और इसे खारिज किया जाता है।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी-याचिकाकर्ता कथित रूप से उन चालकों में से एक था, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बरुवा से स्पिरिट को यहां तिरुवल्ला के पास पुलिकेझु स्थित टीएससीएल पहुंचाया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि इसकी ढुलाई के दौरान याचिकाकर्ता और अन्य ने टीएससीएल के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से 20,386 लीटर स्पिरिट चोरी किया था।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह एक जुलाई को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है और उसे अब हिरासत में रखा जाना जरूरी नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, लोक अभियोजक ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भले ही मामले में सात आरोपी हैं, लेकिन केवल तीन को गिरफ्तार किया गया है और अन्य अब भी फरार हैं।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि इसके अलावा वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और आरोपी ने पहले भी खुद चार बार कथित तौर पर इसी तरह के अपराध किए हैं और चोरी किए गए स्पिरिट की कीमत का अपना हिस्सा लिया है।
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