कार्तिगई दीपम पर्व के लिए 20,000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाए: न्यायालय

By भाषा | Published: November 18, 2021 08:34 PM2021-11-18T20:34:12+5:302021-11-18T20:34:12+5:30

20,000 devotees should be allowed for Karthigai Deepam festival: SC | कार्तिगई दीपम पर्व के लिए 20,000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाए: न्यायालय

कार्तिगई दीपम पर्व के लिए 20,000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाए: न्यायालय

चेन्नई, 18 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को 19 और 20 नवंबर को राज्य में तिरूवन्नमलई में वार्षिक कार्तिगई दीपम पर्व और ‘गिरिवलम’ के लिए 20,000 श्रद्धालुओं को अनुमति देने का निर्देश दिया।

तिरूवन्नमलई के अरूलमिगु अरूणाचलेश्वरर मंदिर में कार्तिगई दीपम पर्व शुक्रवार को मनाये जाने का कार्यक्रम है। यह दिवाली का दक्षिण भारतीय संस्करण है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं, गिरिवलम, पहाड़ी परिक्रमा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद ने डी सेंथिलकुमार की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए मुख्य सचिव, आयुक्त, हिंदू रिलीजियस ऐंड चैरिटेबल एंडोवमेंट बोर्ड और जिलाधिकारी सहित प्रतिवादियों को तिरूवन्नमलई से 5,000 श्रद्धालुओं को तथा अन्य जिलों व राज्यों के 15,000 श्रद्धालुओं को अनुमति देने का निर्देश दिया।

अधिवक्ता वी दुरईपंडी के मार्फत दायर याचिका के जरिए कम से कम 20,000 श्रद्धालुओं को अनुमति देने का अनुरोध किया गया था जबकि सरकार ने कोविड-19 का हवाला देते हुए इस उद्देश्य के लिए 13,000 प्रवेश पास जारी करने का निर्णय लिया था।

पीठ ने कहा, ‘‘20,000 श्रद्धालुओं को 19 नवंबर और 20 नवंबर को, प्रतिदिन गिरिवलम की अनुमति दी जानी चाहिए।

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Web Title: 20,000 devotees should be allowed for Karthigai Deepam festival: SC

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