आयकर विभाग ने AIS फॉर्म के फीचर को किया लॉन्च, इससे करदाता को होंगे ये फायदे, यहां जानिए
By आकाश चौरसिया | Published: May 25, 2024 01:22 PM2024-05-25T13:22:58+5:302024-05-25T14:21:33+5:30
Income Tax Returns: वार्षिक सूचना स्टेटमेंट में पारदर्शिता को बढ़ाने और टैक्स फाइल को सरल बनाने के तहत किया, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उन्हें ये पता चल सके, कि उनकी इनकम और उनके द्वारा हुई लेनदेन का विवरण फॉर्म में आसानी से मिल जाए।
Income Tax Returns: इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक सूचना स्टेटमेंट में वित्तीय रिपोर्ट दी जाती है। इसमें करदाताओं से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की जानकारी रहती है और चालू वित्त-वर्ष के तहत छूट और कटौती का भी विवरण शामिल रहता है। अब आयकर विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटी विभाग ने AIS से जुड़े नए फीचर को लॉन्च कर दिया है।
वार्षिक सूचना स्टेटमेंट में पारदर्शिता को बढ़ाने और टैक्स फाइल को सरल बनाने के तहत किया, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उन्हें ये पता चल सके, कि उनकी इनकम और उनके द्वारा हुई लेनदेन का विवरण फॉर्म में क्या भरा, जिसकी सीधी और सरल जानकारी उन्हें मिल जाए। स्टेटमेंट प्रत्येक प्रकार की जानकारी के लिए रिपोर्ट किए गए मूल्य (रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्य) और संशोधित मूल्य, यानी टीडीएस, वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) और विभिन्न अन्य जानकारी को दर्शाता है।
एआईएस के नए फीचर में क्या..
वेतनभोगी व्यक्ति आमतौर पर नियोक्ताओं से प्राप्त फॉर्म 16 के आधार पर कर रिटर्न दाखिल करते हैं। फॉर्म 31 मई टीडीएस दाखिल करने की समय सीमा के बाद जून में जारी किया जाता है। करदाताओं को विवरण सत्यापित करना चाहिए और 31 जुलाई की समय सीमा तक ब्याज शुल्क से बचने के लिए तुरंत अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
केंद्रीय बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने 13 मई, 2024 को प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें एआईएस के नए फीचर को डिस्प्ले कर बताया था कि जानकारी कंफर्म कर सकते हैं।
एआईएस में नई सुविधा प्रदर्शित होगी यदि करदाता की प्रतिक्रिया को स्रोत द्वारा संबोधित किया गया है, या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है। आंशिक या पूर्ण स्वीकृति के लिए, जानकारी को सुधारने के लिए स्रोत द्वारा एक सुधार विवरण दाखिल किया जाना चाहिए।