, हापुड़ की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला जज एवं पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों की विशेष न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। विशेष अभियोजक पोक्सो अधिनियम हरेंद्र त्यागी ने शनिवार को बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने वर्ष 2014 में अमरोहा निवासी मुनेंद्र उर्फ लक्की और महकार सिंह के खिलाफ नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी महकार की पत्रावली आरोपी मुनेंद्र से अलग कर दी गई। अब अदालत ने मुनेंद्र को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास तथा एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। त्यागी ने बताया कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।