Healthy diet: स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे, कैंटीन में नहीं बिक सकेंगे जंक फूड, FSSAI ने लगाई पाबंदी

By भाषा | Published: September 9, 2020 03:44 PM2020-09-09T15:44:42+5:302020-09-09T15:44:42+5:30

हेल्दी डाइट टिप्स : FSSAI ने अन्हेल्दी फूड के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है

Healthy diet: FSSAI bans sales, ads of junk foods in school canteens, within 50 metres of campus | Healthy diet: स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे, कैंटीन में नहीं बिक सकेंगे जंक फूड, FSSAI ने लगाई पाबंदी

डाइट टिप्स

Highlightsबिगड़ते स्वास्थ्य के चलते लिया गया फैसलास्कूल के 50 दायरे में नहीं बिकेंगे अन्हेल्दी फूड अन्हेल्दी फूड के विज्ञापन पर भी रोक

खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने यह जानकारी दी। एफएसएसएआई ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया। 

बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते लिया गया फैसला
खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन) नियम-2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। 

स्कूलों को हेल्दी फूड की लिस्ट बनाने के निर्देश
इसे अधिसूचित करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसी के साथ एफएसएसएआई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। 

स्कूल के 50 दायरे में नहीं बिकेंगे अन्हेल्दी फूड 
अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। 

अन्हेल्दी फूड के विज्ञापन पर भी रोक 
वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब-कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है। 

स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार एवं अन्य द्वार के बाहर भी लगाने होंगे।

प्राधिकरण ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल में एक सुरक्षित और संतुलित आहार की खपत को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल प्राधिकरण को समय-समय पर बच्चों के लिए मेनू तैयार करने में सहायता के लिए पोषण विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।

इसके लिए परिसर का नियमित निरीक्षण होना चाहिए कि छात्रों को सुरक्षित, संतुलित और स्वास्थ्यकर भोजन परोसा जाता है और एक 'हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर' या 'हेल्थ एंड वेलनेस टीम' को सुरक्षित और संतुलित उपलब्धता की निगरानी के लिए नोडल व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

Web Title: Healthy diet: FSSAI bans sales, ads of junk foods in school canteens, within 50 metres of campus

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