केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्र हड़ताल पर लगाया बैन, उल्लघंन करने वालों को मिलेगी सजा

By ज्ञानेश चौहान | Published: February 26, 2020 06:23 PM2020-02-26T18:23:07+5:302020-02-26T18:23:07+5:30

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार की बेंच का कहना है कि "हड़ताल की वजह से किसी भी कैंपस फंक्शन्स खराब नहीं होने चाहिए। कॉलेज और स्कूल पढ़ाई के होते हैं न कि स्ट्राइक करने के लिए। इस आदेश के बाद से स्कूलों और कॉलेजों में मार्च और घेराव नहीं होने चाहिए।"

Kerala High Court imposes ban on students strike in schools and colleges, violators will get punishment | केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्र हड़ताल पर लगाया बैन, उल्लघंन करने वालों को मिलेगी सजा

केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्र हड़ताल पर लगाया बैन, उल्लघंन करने वालों को मिलेगी सजा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य की स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से स्कूल और कॉलेजों के कैंपस पर बुरा असर पड़ता है।

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार की बेंच का कहना है कि "हड़ताल की वजह से किसी भी कैंपस फंक्शन्स खराब नहीं होने चाहिए। कॉलेज और स्कूल पढ़ाई के होते हैं न कि स्ट्राइक करने के लिए। इस आदेश के बाद से स्कूलों और कॉलेजों में मार्च और घेराव नहीं होने चाहिए।"

कोर्ट ने कहा है कि "ये आदेश स्कूलों और कॉलेजों दोनों के लिए लागू होते हैं। किसी दूसरे के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाएं। कॉलेज एक ऐसा परिसर है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए। अगर हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो कोर्ट ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।"

Web Title: Kerala High Court imposes ban on students strike in schools and colleges, violators will get punishment

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