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उन्नाव गैंगरेप मामले में गवाही दे रहे 18 लोगों को मिली सुरक्षा, MLA कुलदीप सेंगर के खिलाफ दे रहे हैं गवाही

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 11, 2019 11:36 IST

दिल्ली की एक अदालत ने यहां बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्नाव बलात्कार पीड़िता के परिजनों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बदले उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है । जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस संबंध में जांच अधिकारी से शनिवार तक रिपोर्ट तलब की है ।

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ठळक मुद्देउन्नाव बलात्कार पीड़िता के परिजनों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बदले उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है ।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहले भी दो लोगों को सुरक्षा दी गई थी।

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ गवाही दे रहे 18 गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहले भी दो लोगों को सुरक्षा दी गई थी। अब अन्य 18 लोगों को भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

सुनवाई के दौरान पेश होने वाले 15 लोग उन्नाव के माखी गांव के हैं, जिनके लिए सीबीआई ने सुरक्षा की बात की। इसके अलावा तीन और लोगों को सुरक्षा देने की बात की है जिनसे हाल ही में पूछताछ की गई है। इनमें एक पत्रकार भी शामिल है।

पीड़िता के परिजनों को सीआरपीएफ नहीं, यूपी पुलिस सुरक्षा दे रही है

दिल्ली की एक अदालत ने यहां बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्नाव बलात्कार पीड़िता के परिजनों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बदले उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है । जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस संबंध में जांच अधिकारी से शनिवार तक रिपोर्ट तलब की है ।

उन्नाव बलात्कार पीड़िता (19) और उसके परिजनों के अधिवक्ताओं धर्मेंद्र मिश्र और पूनम कौशिक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता की हत्या के गवाह और उसके संबंधी को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है ।

एक अगस्त को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि बलात्कार पीड़िता, उसकी मां, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके अधिवक्ता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा मुहैया करायी जाए और इस संबंध में कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इससे पहले अदालत को बताया था कि बलात्कार पीड़िता के पिता को (बर्खास्त भाजपा विधायक) कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और उसके गुर्गों ने तीन अप्रैल 2018 को सरेआम खौफ पैदा करने के लिए बुरी तरफ पीटा था । सीबीआई ने मामले में दायर एक अन्य आरोप पत्र में कहा कि पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया ।

इसके बाद नौ अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में उसकी मौत हो गयी थी । अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव में 2017 में कथित रूप से महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोप तय किया।  

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