7 साल की भतीजी से चाचा नीलू ने किया दुष्कर्म और हत्या कर शव को सरायन नदी में फेंका, अदालत ने मौत की सजा सुनाई, कहा-क्रूर घटना से मानवता को शर्मसार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 13:22 IST2025-09-19T13:21:47+5:302025-09-19T13:22:30+5:30

Sitapur Court: आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण), 376एबी (12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Uncle Neelu rape and murdered his 7-year-old niece threw body Sarayan River court sentenced death said brutal incident shamed humanity Sitapur Court | 7 साल की भतीजी से चाचा नीलू ने किया दुष्कर्म और हत्या कर शव को सरायन नदी में फेंका, अदालत ने मौत की सजा सुनाई, कहा-क्रूर घटना से मानवता को शर्मसार

सांकेतिक फोटो

Highlightsआरोपी नीलू को दोषी ठहराते हुए उस पर 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया।मामले को ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ की श्रेणी में रखा और कहा कि समाज के लिए खतरा है।मानवता को शर्मसार करती है और अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।

Sitapur:सीतापुर की एक अदालत ने 38 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों पर सुनवाई करने वाली अदालत के जिला न्यायाधीश भागीरथ वर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी नीलू को दोषी ठहराते हुए उस पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस मामले को ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ की श्रेणी में रखा और कहा कि आरोपी समाज के लिए एक खतरा है।

न्यायाधीश वर्मा ने अपने फैसले में कहा, ‘‘एक मासूम बच्ची से हुई यह क्रूर घटना मानवता को शर्मसार करती है और ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।’’ अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना जनवरी 2019 में सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई थी।

उन्होंने बताया कि बच्ची का चाचा आरोपी नीलू ने अपनी सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव को सरायन नदी में फेंक दिया था। मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण), 376एबी (12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Web Title: Uncle Neelu rape and murdered his 7-year-old niece threw body Sarayan River court sentenced death said brutal incident shamed humanity Sitapur Court

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