उज्जैन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2 कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज

By बृजेश परमार | Updated: April 7, 2023 20:25 IST2023-04-07T20:22:08+5:302023-04-07T20:25:41+5:30

लोकायुक्त उज्जैन ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उज्जैन के लेखापाल एवं जिला सहकारी बैंक आलोट के बाबू के विरूद्ध अपराध दर्ज किया

Ujjain: Case registered against 2 employees of Employees' Provident Fund Organization for demanding bribe | उज्जैन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2 कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज

उज्जैन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2 कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज

Highlightsलोकायुक्त पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर दोनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कियाआरोप है कि अशोक शर्मा ने 5,000 रुपये और दावरे ने 10,000 रुपये की मांग की थीउन्होंने आवेदक शंकरलाल से जी.पी.एफ. एवं पेंशन चालू करने के लिए अलग-अलग रिश्वत की मांग की

उज्जैन: लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखपाल अशोक शर्मा एवं जिला सहकारी बैंक आलोट के बाबू चंचल दावरे के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है। उन्होंने आवेदक शंकरलाल योगी से जी.पी.एफ. एवं पेंशन चालू करने के लिए अलग अलग रिश्वत की मांग की थी, लेकिन रिश्वत की रकम ली नहीं। लोकायुक्त पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर दोनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।

लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार के अनुसार आवेदक शंकरलाल योगी निवासी आलोट जिला रतलाम ने पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय को शिकायत आवेदन दिया था। इसमें बताया था कि वह जिला सहकारी बैंक आलोट में सेल्समेन के पद पर कार्य करता था। शारीरिक परेशानी के कारण वर्ष 2022 में नौकरी छोड़ दी थी। 

जी.पी.एफ. एवं पेंशन चालू करने के लिये आवेदक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उज्जैन लेखपाल अशोक शर्मा और जिला सहकारी बैंक आलोट के बाबू चंचल दावरे से मिला था। अशोक शर्मा ने 5,000/-रूपये एवं चंचल दावरे ने 10,000/-रूपये की मांग की थी।’’ आवेदक योगी की शिकायत पर निरीक्षक दीपक सेजवार ने तस्दीक की गई एवं आरोपी चंचल दावरे और अशोक शर्मा द्वारा रिश्वत मांग की रिकॉर्डिंग कराई गई। 

आवेदक योगी के अनुसार दोनों आरोपीगणों अशोक शर्मा एवं चंचल दावरे को उसके लोकायुक्त में की गई शिकायत की शंका हो गई है एवं उन्होंने रिश्वत के पैसे नहीं लेने एवं फ्री में काम करने का बोला है। आवेदक की शिकायत सही पाने पर एवं आरोपियों द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने पर आरोपीगणों अशोक शर्मा, लेखपाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उज्जैन व चंचल दावरे, बाबू जिला सहकारी बैंक आलोट जिला रतलाम के विरूद्ध अप.क्र. 00/07/2023 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो.अधि.2018) दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

Web Title: Ujjain: Case registered against 2 employees of Employees' Provident Fund Organization for demanding bribe

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