WATCH: ठाणे में ऑटो रिक्शा चालक ने लड़की से की छेड़खानी, हाथ पकड़कर 500 मीटर तक घसीटता रहा युवती को, देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2022 10:41 IST2022-10-15T10:33:10+5:302022-10-15T10:41:38+5:30
पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है जिन्हें आरोपी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है।

फोटो सोर्स: ANI
मुंबई:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शुक्रवार को एक ऑटो रिक्शा चालक ने कॉलेज की 21 वर्षीया छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे वाहन के साथ कुछ दूर तक घसीटने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है।
एक अधिकारी ने बताया कि शहर में सुबह छह बजकर करीब 45 मिनट पर हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। ऐसे में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम का भी गठन किया है।
मामले में पुलिस ने क्या बोला
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराज रानावारे के मुताबिक, ''युवती कॉलेज जा रही थी, तभी सड़क पर खड़े एक ऑटो रिक्शा चालक ने उसके बारे में कुछ टिप्पणी की। लड़की ने जब इस बारे में पूछा तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे ऑटो में खींच लिया।''
#WATCH | Maharashtra: Case filed u/s 354 & 354A at Thane Nagar PS after a 22-yr-old woman was allegedly molested & dragged for a few meters by an auto-rickshaw driver near Thane railway station. Search on for accused: Thane Police (14.10)
— ANI (@ANI) October 14, 2022
(CCTV visuals verified by local police) pic.twitter.com/BAURRUhNGg
पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे नहीं छोड़ा। अधिकारी ने बताया कि तब रिक्शा चालक ने वाहन चालू कर दिया और युवती को वाहन के साथ करीब 500 मीटर तक घसीटा, जिससे वह नीचे गिर गई और आरोपी भी वहां से भाग गया।
क्या दिखा वीडियो में
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि आरोपी युवती से कुछ कह रहा है और फिर वह उसे ऑटो में टान लेता है। इसके बाद वह ऑटो चालू करता है और लड़की को घसीटते हुए ऑटो चलाने लगा।
वीडियो में यह भी देखा गया है कि जिस समय यह घटना घटी है, उस समय सड़क पर बहुत ही कम लोग थे।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
इस प्रकरण के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने, उस पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि फरार ऑटो रिक्शा चालक का पता लगाने के लिए दल का गठन किया गया है।