महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में 39 वर्षीय महिला को तीन साल कठोर कारावास की सजा, 2000 रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 18, 2023 20:52 IST2023-01-18T20:51:18+5:302023-01-18T20:52:01+5:30

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि महिला ने तुर्भे स्थित अपने आवास का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए किया और महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला।

Thane 39-year old woman sentenced three years rigorous imprisonment fined Rs 2000 for pushing women into prostitution | महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में 39 वर्षीय महिला को तीन साल कठोर कारावास की सजा, 2000 रुपये का जुर्माना

अभियोजन पक्ष ने महिला के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।

Highlightsमहिला ठाणे जिले के नवी मुंबई शहर के तुर्भे इलाके की निवासी है। दल ने 30 मई 2018 को महिला के आवास पर छापा मारा था।अभियोजन पक्ष ने महिला के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में 39 वर्षीय एक महिला को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने मंगलवार को सुनाए अपने फैसले में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिला को दोषी ठहराया और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

 

महिला ठाणे जिले के नवी मुंबई शहर के तुर्भे इलाके की निवासी है। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि महिला ने तुर्भे स्थित अपने आवास का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए किया और महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला। नवी मुंबई के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ के एक दल ने 30 मई 2018 को महिला के आवास पर छापा मारा था।

वहां उन्हें एक महिला मिली थी जिसे वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। हिवराले ने बताया कि महिला के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने महिला के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं। मामले में आरोपी एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया।

ओडिशा में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, एक आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के भुवनेश्वर में दो लोगों ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना भुवनेश्वर के एक सुनसान रेलवे स्टेशन स्थित ओवरब्रिज के पास हुई। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार की रात को । तब 12 से 14 साल की उम्र की दोनों लड़कियां पटिया रेलवे स्टेशन के पास से जा रही थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लड़कियों में से एक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के हवाले से कहा कि, आरोपी उन्हें जबरन रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के पास ले गए और हाथ-पैर बांधकर उनके साथ बलात्कार किया।

घटना का पता तब चला जब मंगलवार को सुबह पीड़िता घर पहुंचीं और परिजनों को आपबीती सुनाई। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में 23 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रेलवे के पुलिस अधीक्षक कुमार आचार्य ने कहा कि, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

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