10 साल की लड़की के साथ बलात्कार के बाद पीट-पीटकर हत्या, कोर्ट ने एक को दोषी करार दिया, ऐसे हुआ था खुलासा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 10, 2021 08:00 PM2021-12-10T20:00:40+5:302021-12-10T20:02:12+5:30
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन ए अंजारिया ने दिनेश बैसाने (24) को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया।
सूरतःगुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा में 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में शुक्रवार को एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन ए अंजारिया ने दिनेश बैसाने (24) को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया। अदालत 16 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
लोक अभियोजक नयन सुखड़वाला ने महाराष्ट्र के मूल निवासी और सूरत में पांडेसरा के प्रेम नगर इलाके में रहने वाले दोषी को मौत की सजा देने की अपील की। अभियोजन पक्ष के अनुसार बैसाने ने 7 दिसंबर, 2020 को इलाके में अपने चाचा के घर के पास खेलती लड़की को लालच दिया और फिर उसे सूनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया।
जब वह मदद के लिये चिल्लाने लगी तो उसने पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। शाम तक घर नहीं लौटने पर पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने अगले दिन सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर बैसाने को गिरफ्तार कर लिया। एक क्लिप में आरोपी को लड़की को एक स्थानीय दुकान पर ले जाते हुए देखा जा सकता है।
महाराष्ट्र : किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आठ आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया
महाराष्ट्र के बीड जिले में 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार आठ लोगों को अंबेजोगई की एक अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में एक सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, एक लॉज मालिक, एक पुलिस कांस्टेबल, एक होमगार्ड सहित आठ लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पीड़िता ने दावा किया है कि उसकी 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी, लेकिन उसका पति शोषण करता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वह घर लौट आई थी, लेकिन पिता द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ के बाद पीड़िता ने मई में अपना घर भी छोड़ दिया था।
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता का कहना है कि वह घर छोड़ने के बाद अंबेजोगई बस स्टैंड के पास रह रही थी। उसने दावा किया है कि पिछले दो महीनों में दो पुलिसकर्मियों सहित 400 से अधिक लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। सभी दावों की जांच की जा रही है।’’
अंबाजोगई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं के अलावा दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।