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खाप पंचायतों का नहीं है किसी को शादी से रोकने का अधिकार, गैर-कानूनी है उनकी ऐसी कोशिश-सुप्रीम कोर्ट

By पल्लवी कुमारी | Updated: March 27, 2018 13:10 IST

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सख्त हिदायत दी है कि वह राज्य में हो रहे ऑनर किलिंग पर रोक लगाए।

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नई दिल्ली, 27 मार्च; खाप पंचायत में ऑनर किलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायतों को किसी की शादी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर खाप पंचायत ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो वह गैर कानूनी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सख्त हिदायत दी है कि वह राज्य में हो रहे ऑनर किलिंग पर रोक लगाए। अगर राज्य में ऑनर किलिंग का मामला आता है तो राज्य सरकार इसके लिए जवाबदेह होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कानून नहीं लेकर आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एनजीओ शक्ति वाहिनी द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में सुनाया है। एनजीओ ने याचिका में मांग कि थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग रोकने के मामलों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करें।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टऑनर किलिंग
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