नई दिल्ली, 27 मार्च; खाप पंचायत में ऑनर किलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायतों को किसी की शादी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर खाप पंचायत ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो वह गैर कानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सख्त हिदायत दी है कि वह राज्य में हो रहे ऑनर किलिंग पर रोक लगाए। अगर राज्य में ऑनर किलिंग का मामला आता है तो राज्य सरकार इसके लिए जवाबदेह होगी।